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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सीमापारीय लेनदेन के लिए विधिक संस्था पहचानकर्ता संख्या (एल.ई.आई.) संबंधी व्यवस्था

[10 दिसंबर 2021 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 20 द्वारा जारी दिशानिर्देश]

1. क्या किसी प्राधिकृत व्यापारी बैंक को 50 करोड़ रुपये से कम के लेनदेन के लिए भी वैध एल.ई.आई. प्राप्त करना चाहिए, जबकि उसके ग्राहक ने 1 अक्तूबर 2022 को या उसके बाद 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक का कोई लेनदेन नहीं किया हो।

उत्तर. प्राधिकृत व्यापारी बैंक को 01 अक्तूबर 2022 को या उसके पश्चात उसके माध्यम से हुए रुपये 50 करोड़ या उससे अधिक मूल्य के सीमापारीय लेनदेन के लिए वैध एलईआई दर्ज करना अनिवार्य है। इस तारीख के पश्चात, एडी बैंक को सभी सीमापारीय लेनदेन के लिए वैध एलईआई रिपोर्ट करना अनिवार्य है, भले ही लेनदेन का मूल्य कुछ भी हो। तथापि, यदि एडी बैंक के पास संस्था का वैध एलईआई पहले से उपलब्ध है, तो बैंक को उसे सभी लेनदेन में रिपोर्ट किया जाना चाहिए, भले ही उस संस्था ने उस बैंक के माध्यम से रुपये 50 करोड़ या उससे अधिक मूल्य का कोई लेनदेन किया हो।

2. क्या यह अनिवार्य है कि अनिवासी प्रतिपक्ष की एल.ई.आई. संख्या प्राप्त की जाए और उसे सत्यापित भी किया जाए? यदि किसी संस्था ने एक बार एल.ई.आई. प्राप्त कर ली हो तो लेनदेन के मूल्य पर ध्यान दिए बगैर उसके द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार के लेनदेन में एल.ई.आई. की रिपोर्टिंग करने संबंधी शर्त, क्या अनिवासियों पर भी उसी प्रकार लागू होती है?

उत्तर. अनिवासी प्रतिपक्ष/ पारदेशीय संस्थाओं के संबंध में, प्राधिकृत व्यापारी बैंक कृपया उक्त परिपत्र के पैरा 2 में निहित निर्देश का संदर्भ लें।

3. यदि किसी अनिवासी के खाते में या खाते से भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी बैंक के साथ लेनदेन करना हो तो क्या एल.ई.आई. प्राप्त करना अनिवार्य है?

उत्तर. यदि किसी अनिवासी के भारत में रखे खाते में या खाते से कोई क्रेडिट अथवा डेबिट किसी निवासी के साथ लेनदेन के परिणामस्वरूप होता है तो उस पर विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के प्रावधान लागू होते हैं अतः ऐसे मामलों में उक्त परिपत्र में निहित प्रावधान भी लागू होंगे।

4. क्या एल.ई.आई. प्राप्त करने का दायित्व उस एडी बैंक का है जो संपर्की बैंक के रूप में कार्य कर रहा है?

उत्तर. संपर्की बैंक का यह दायित्व होगा कि वह अनिवासी समकक्ष के लिए एल.ई.आई. प्राप्त करें। तथापि, वे उक्त परिपत्र के पैरा 2 में निहित निर्देश का संदर्भ लें।

5. क्या स्विफ्ट संदेश का कोई ऐसा विशिष्ट खंड होता है, जहां एल.ई.आई. का ब्योरा दिये जाने की आवश्यकता हो?

उत्तर. उक्त परिपत्र में स्विफ्ट संदेश के प्रारूप के संबंध में किसी प्रकार के अनुदेश नहीं दिये गए हैं।

6. ऐसे लेनदेन जिनमें तीन पक्ष शामिल हों (उदाहरण के लिए, मर्चेंटिंग व्यापार लेनदेन), उनमें प्राधिकृत व्यापारी बैंक को किस पक्ष/पक्षों के लिए एल.ई.आई. प्राप्त करना होगा?

उत्तर. विप्रेषण के प्रत्येक चरण में केवल दो ही पक्ष होंगे, अतः प्राधिकृत व्यापारी बैंक को उक्त परिपत्र के अनुसार एल.ई.आई. प्राप्त करना अपेक्षित है।

7. गैर-निधि आधारित सुविधाओं, जैसे- साख-पत्र, गारंटी आदि जारी करने के मामले में, क्या एल.ई.आई. का सत्यापन इन्हें जारी करने के समय ही किया जाना चाहिए?

उत्तर. गैर-निधि आधारित सुविधाओं के मामले में, प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को इस प्रकार के निर्गम करते समय ही एलईआई संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।


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